सेवा देने की गारंटी अधिनियम में शामिल होगी तीन विभागों की 12 सेवाएं

झारखंड मुख्य समाचार
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प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ सेवा

ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग की एक सेवा

रांची। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम-2011 के तहत तीन विभागों की 12 और सेवाएं शामिल की जाएंगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी। इसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ, ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा शामिल हैं। इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी इस प्रस्ताव में उल्लेख है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9 सेवा

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, उसमे मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की लाईसेंस की स्वीकृति, मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की लाईसेंस का नवीकरण, माइक्रो ब्रिवरी की लाईसेंस की स्वीकृति, माइक्रो ब्रिवरी की लाईसेंस का नवीकरण, ब्रांड का निबंधन, ब्रांड का नवीकरण, एमआरपी का निर्धारण, एमआरपी का पुनर्निर्धारण अथवा पुनरीक्षण और खुदरा थोक वितरकता एवं विनिर्माता लाईसेंस धारियों के लिए मदिरा के आयात निर्यात एवं परिवहन के लिए पारक शामिल हैं। इन सभी सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त होंगे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव होंगे।

उद्योग और ऊर्जा विभाग की ये सेवाएं शामिल

उद्योग विभाग के अंतर्गत निवेशकों के जिज्ञासा और पूछताछ का निष्पादन सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। इसके नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, उपनिदेशक (निवेश प्रोत्साहन) होंगे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार महाप्रबंधक, सिंगल विंडो सिस्टम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार निदेशक, उद्योग-सह-सिंगल विंडो सिस्टम होंगे।
ऊर्जा विभाग की डीजी सेट लगाने का नक्शा अनुमोदन और डीजी सेट लगाने का निरीक्षण एवं अनुमति सेवाओं को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम शामिल किया गया है। इन दोनों ही सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी विद्युत निरीक्षक होंगे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार वरीय विद्युत निरीक्षक और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार मुख्य विद्युत अभियंता-सह-मुख्य विद्युत निरीक्षक होंगे।