हेल्थ वर्कर का डाटा उपलब्‍ध नहीं कराने वाले प्राइवेट क्लिनिक का रद्द होगा सर्टिफिकेट

झारखंड
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विवेक चौबे

गढ़वा । रजिस्‍टर्ड प्राइवेट क्लिनिक से प्राइवेट हेल्थ वर्कर का डाटा मांगा गया है। डाटा उपलब्ध नहीं कराने पर उनका क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा। उक्‍त बातें उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने कही। वे शनिवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन रूटीन इम्यूनाइजेशन और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे से संबंधित डीटीएफ जिला कार्यबल की बैठक में बोल रहे थे।

उपायुक्त ने बताया कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्‍टर्ड प्राइवेट क्लिनिक से प्राइवेट हेल्थ वर्कर का डाटा मांगा गया है। इसे उपलब्ध नहीं कराने वाले क्लिनिकल का इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा। इसके बाद उन्‍हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

श्री पाठक ने कोविड-19 से संबंधित माइक्रोप्लान 10 दिसंबर, 2020 तक सीडीपीओ, एमओआईसी के साथ मिलकर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने कहा कि बीएलटीएफ में प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, एलएस, सीडीपीओ, एमओआईसी आदि निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। बीएलटीएफ का प्रतिवेदन ससमय जिला मुख्यालय को सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना पदाधिकारी के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्थल का चयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा किए जाने की बात कही। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी 2021 से 19 जनवरी को चलाया जाना है। इसके लिए प्रशिक्षण कोल्ड चैन मैनेजमेंट और अन्य लॉजिस्टिक की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया।

मौके पर अपर समाहर्ता सह निर्देशक डीआरडीए, असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समन्वयक सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।