रांची । बिना प्रीमियम के ही बीमा हो रहा है। इसका लाभ 18 से 70 साल तक के पुरुष और महिला उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें जानकारी देनी होगी। लाभुक की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को नियम के अनुसार लाभ भी मिलेगा।
झारखंड सरकार ने राज्य के सक्रिय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का कवरेज देने का निर्णय लिया गया है। इसमें बीमित मछुआरों की मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा उनके आश्रित को 5 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी। स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त Hospitalization Expenses के लिए 25,000 रुपये तक दिया जाएगा।
झारखंड के मत्स्य निदेशक एचएन द्विवेदी ने बताया कि यह योजना 18 से 70 वर्ष आयु के पुरुष एवं महिला सभी सक्रिय मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं, मत्स्य बीज उत्पादकों तथा मत्स्य मित्रों के लिए लागू है। इसका लाभ लेने के लिए वे निःशुल्क प्रपत्र में अपनी सूचना अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय में शीघ्र जमा करें। इस बीमा योजना के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।