रांची । झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी गिरफ्तारी बुधवार को दुमका से दोनों की हुई थी।
बतातें चलें कि झारखंड हाई कोर्ट से 4 नवंबर को पूर्व मंत्री की अपील खारिज कर दी थी। निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा था। इस मामले में पूर्व मंत्री के साथ उनकी पत्नी और भाई संजय कुमार राय ने अपील दाखिल की गई थी। अपील खारिज होने के बाद भी इन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी।
सीबीआइ की विशेष अदालत ने दिसंबर, 2016 में पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और भाई को पांच-पांच साल की सजा व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। सीबीआइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील के आधार पर उन्हें जमानत मिल गई थी। फिर उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश हुआ था।
जानकारी हो कि हरिनारायण राय 2005 से 2009 तक विधायक और मंत्री रहे थे। इस दौरान उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। पहले इस मामले की जांच झारखंड की निगरानी ब्यूरो कर रहा है।