नए साल से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। नए साल से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है। इसे 1 जनवरी, 2021 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं होगी। इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी।

फास्टैग की शुरुआत 2016 में की गयी थी। चार बैंकों ने मिलकर लगभग एक लाख फास्टैग जारी किए। 2017 के अंत तक इन फास्टैग की संख्या बढ़कर सात लाख हो गई। 2018 में 34 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 दिसम्बर, 2017 से पहले बेचे गये वाहनों में भी 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य बनाया था। नवंबर में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी आपूर्ति वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा की जा रही है। यह भी अनिवार्य किया गया था कि फास्टैग के लिए फिट होने के बाद ही परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग मानकों पर फिट होना अनिवार्य किया गया था।
यह भी अनिवार्य किया गया है कि बीमा का प्रमाण पत्र में संशोधन के जरिए नया तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी बीमा, जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण दर्ज किया जाएगा, प्राप्त करते समय एक वैध फास्टैग अनिवार्य होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।

टोल प्लाजा पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शुल्क का भुगतान 100 प्रतिशत होना और वाहनों का शुल्क प्लाजा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरना सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। प्लाजा में प्रतीक्षा करते हुए कोई समय जाया नहीं करना होगा। इससे ईंधन की बचत होगी।