
फार्मेसिस्टों के क्लीनिक खोलने की अनुमति देने को लेकर एक अखबार में खबर छपी है। इसमें दावा किया जा रहा है कि डाक्टरों की तरह अब फार्मेसिस्ट भी क्लीनिक खोल सकेंगे। डॉक्टर के समान दवा और सलाह दे सकेंगे। फीस भी लेंगे।
खबर में यह भी दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है।
PIB Fact Check में यह दावा फर्जी पाया गया है। फार्मेसी अधिनियम और फार्मेसी प्रैक्टिस नियमों के अंतर्गत किसी भी फार्मेसिस्ट के लिए क्लीनिक खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
