- धर्मेंद्र प्रधान ने जल्द सकारात्मक समाधान की बात कही
रांची। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले के नियुक्त और सेवारत शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करने संबंधी आदेश एक सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। इससे झारखंड सहित देश भर के लाखों शिक्षक क्षुब्ध हैं।
इस आदेश से झारखंड के लगभग 27 हजार शिक्षकों सहित देश भर के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी और प्रोन्नति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
इस समस्या को लेकर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से वार्ता हुई। वार्ता में फेडरेशन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बताया कि एनसीटीई की 2010 की अधिसूचना के प्रावधानों के प्रतिकूल न्यायिक आदेश को शिक्षा का अधिकार कानून में आवश्यक संशोधन कर समाधान निकलने की अपेक्षा है, ताकि भरता सरकार और राज्य सरकारों के तत्कालिक नियमों से नियुक्त होकर आए शिक्षकों की सेवाहितों की रक्षा हो सके।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन के पश्चात केंद्रित शिखा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। जल्द ही इसका समाधान निकालने की दिशा में करवाई की जाएगी। शिक्षकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
वार्ता के क्रम में सांसद जगदंबिका पाल ने भी शिक्षकों के पक्ष में समाधान की बात शिक्षा मंत्री से कही। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में उपाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी और मेघराज भाटी ने ज्ञापन और तथ्यों को प्रस्तुत किया।
फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव सह अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनूप केसरी और राष्ट्रीय सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान द्वारा दिया गया आश्वासन शिक्षकों के हितों में है। हम इसके फलीभूत होने के प्रति आश्वस्त है।
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