रांची। बड़ी खबर आई है, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी कैदियों के डांस के वायरल वीडियो से जुड़े मामले में राज्य सरकार और जेल प्रशासन की ओर से दाखिल जवाब पर गहरा असंतोष जाहिर किया है।
हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे को अधूरा बताते हुए कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित कर देना पर्याप्त नहीं है।
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान के आधार पर दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट शब्दों में पूछा कि जेल की सुरक्षा में इतनी गंभीर चूक के लिए जेल अधीक्षक और जेल महानिरीक्षक की जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई।
न्यायालय ने कहा कि यदि जेल के अंदर मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो यह न केवल जेल व्यवस्था, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली और सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि घटना के समय जेल में मोबाइल जैमर काम कर रहे थे या नहीं।
सीसीटीवी फुटेज की जांच में किन-किन लोगों की भूमिका सामने आई है और क्या उन बाहरी व्यक्तियों या कर्मचारियों की पहचान हो पाई है, जिन्होंने कैदियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराईं।
साथ ही अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जेल प्रशासन ने क्या ठोस और फुलप्रूफ कार्ययोजना तैयार की है।
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