राजधानी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर छापेमारी, जानें क्या मिला

झारखंड
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  • संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

रांची। जिला प्रशासन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मोरहाबादी के हरिहर सिंह रोड में छापेमारी की गई। इसमें अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण एवं रिफिलिंग कर कालाबाजारी किए जाने की पुष्टि हुई।

निर्धारित समय पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि उक्त दुकान पर घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण किया गया था।

बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस रिफिल कर अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। मौके से गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त मशीन, पाइप एवं अन्य उपकरण भी बरामद किए गए।

जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त गतिविधि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है, क्योंकि इस प्रकार की अवैध रिफिलिंग से किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यह कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के तहत दंडनीय अपराध है।

छापेमारी के उपरांत सभी जब्त गैस सिलेंडरों एवं उपकरणों को विधिवत जब्ती सूची तैयार कर अधिकृत गैस एजेंसी को सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की गैस कालाबाजारी की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि ऐसे अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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