उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के मानकों में एक बड़ा संशोधन किया है।
अब पेंशन आवेदन के लिए आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव एल वेंटेश्वर लू ने 12 मार्च को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर सभी संबंधित विभागों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड में लिखी गई जन्मतिथि को अब आधार (प्रमाण) नहीं माना जाएगा।
बताते चलें कि, 29 फरवरी 2016 को इस योजना के लिए मूल शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें 16 मई 2018 को संशोधन कर आधार कार्ड की जन्मतिथि को मान्यता दी गई थी।
हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी स्पष्टीकरण के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आधार कार्ड केवल पहचान का दस्तावेज है, आयु के प्रमाण का नहीं।
जानें किन दस्तावेजों को मिली मान्यता
पेंशन के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु अब आवेदकों को आयु के वैकल्पिक प्रमाण देने होंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि अब केवल निम्नलिखित दस्तावेजों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी:
परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
शैक्षिक अर्हता (स्कूल सर्टिफिकेट) से संबंधित प्रमाण पत्र।
समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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