गोदाम से गैस सिलेंडर उठाने पर पाबंदी, होम डिलीवरी अनिवार्य

झारखंड
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  • कालाबाजारी करने वालों पर होगी एफआईआर
  • गैस एजेंसी से मिलेगा 5 केजी का छोटा सिलेंडर

रांची। एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता, होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने को लेकर गैस तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने 4 अप्रैल को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक की। बैठक अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हालत में उपभोक्ताओं के घर पर ही सुनिश्चित की जाए। किसी भी उपभोक्ता को गैस गोदाम या डिपो से सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेजा जाए। होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो तो वह गैस एजेंसी में 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य 14.2 किग्रा सिलेंडर की डिलीवरी केवल घर पर ही होगी।

उपायुक्त ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति, गैस एजेंसी संचालक या कर्मचारी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अनुचित मूल्य पर बिक्री करते पाए गए तो उनके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

गैस गोदामों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में गोदाम से सीधे सिलेंडर का वितरण न किया जाए।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि आने वाले समय में गैस की सप्लाई प्रभावित होने की संभावना है। उपायुक्त ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे पैनिक बुकिंग नहीं करें। केवल अपनी तय बुकिंग सीमा के अनुसार ही बुकिंग करें, ताकि व्यवस्था बनी रहे। सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके।

उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों से अपील की कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगाना है। सभी ग्राहकों को उनके घर पर ही होम डिलीवरी की जाएगी। केवल अति-आवश्यक स्थिति में ही 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी से लिया जा सकता है।

बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

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