नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने सीबीआई की ओर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी।
ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में मामले में दर्ज केस को लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग की थी।
सुनवाई के बाद लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। इस घोटाले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को कोर्ट ने रद्द करने से इंकार कर दिया।
लालू यादव ने कोर्ट में दलील दी कि मुकदमा चलाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17ए के तहत ज़रूरी मंजूरी नहीं ली गई।
इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे वे निचली अदालत में ट्रायल के दौरान रख सकते है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को इस बात की छूट दी कि उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की ज़रूरत नहीं है।
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