रांची। खबर झारखंड हाईकोर्ट से है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में लोकायुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति इस माह कर ली जाएगी। इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में 25 मार्च को बैठक बुलाई गई है। इसलिए कुछ और समय दिया जाए।
कोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए एक अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।
कोर्ट ने कहा यदि नियुक्ति नहीं की गई, तो एक अप्रैल को सख्त आदेश जारी किया जाएगा।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार अब तक इस मामले में 50 से अधिक बार समय ले चुकी है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।
हर बार सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जाती है, लेकिन वर्ष 2020 से अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। एक बार फिर सरकार नई बात लेकर कोर्ट पहुंची है।
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