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Jharkhand : प्रशासन की चेतावनी, रामनवमी पर DJ किराया पर देने वाले संचालकों पर होगी कार्रवाई

झारखंड मुख्य समाचार
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पलामू। इस वर्ष रामनवमी 30 मार्च को मनाई जाएगी। यह हिन्‍दू का एक महत्‍वपूर्ण त्‍योहार है। भगवान राम के जन्‍म का सम्‍मान करने के लिए रामनवमी का पर्व हिन्‍दू मनाते हैं। इसकी तैयारी झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची सहित पूरे राज्‍य में शुरू हो गई है। मंगलवारी का जुलूस भी निकल रहा है। इस बीच पलामू जिला प्रशासन ने रामनवमी पर DJ को चेताया है। इसे जनहित में बताया है।

जिले के छतरपुर अनुमंडल दंडाधिकारी ने एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि रामनवमी पर्व 2023 के अवसर पर डीजे (D.J) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मध्यम आवाज में यथा अधिकतम 50 राईन्स डेसिबल वोल्यूम तक ही उपयोग करेंगे। इसका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कनूनी कार्रवाई की जायेगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा है कि डीजे संचालक उक्त त्योहार के लिए अपना डीजे किराये पर नहीं देंगे। पकड़े जाने पर उसे नष्ट करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस नोटिस को जनहित में जारी बताया गया है।