Jharkhand Education News : शिक्षकों की प्रोन्‍नति की जांच को लेकर कमेटी गठित, अधिकारियों को जिला आवंटित

झारखंड
Spread the love

रांची। स्‍कूली शिक्षा एवं सारक्षता विभाग ने शिक्षकों की प्रोन्‍नति की जांच को लेकर कमेटी गठित की है। शिक्षकों की प्रोन्‍नति पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को जिले आवंटित किए गये हैं। इसका आदेश 8 फरवरी को शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने जारी किया है।

नियमों के विरुद्ध भी प्रोन्‍नति

शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में लिखा है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए उच्च न्यायालय में अनेक वाद दायर किए गए। वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में आदेश पारित किए गए हैं। इसके अनुपालन में विभागीय स्थापित नियमों के विरुद्ध भी प्रोन्नति प्रदान की गई है।

प्रोन्नति का मामला विवादित

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समय-समय पर संकल्प और आदेश निर्गत किए गए हैं। जिलों द्वारा ससमय वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं करने एवं समय पर प्रोन्नति नहीं देने के कारण प्रोन्नति का मामला विवादित होता है। इसके कारण शिक्षकों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है।

प्रतिकूल आदेश भी पारित

अनेक मामलों में न्यायालय के समक्ष उच्चाधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही, प्रतिकूल आदेश भी पारित किये जाते हैं।

समीक्षा में ये तथ्य उजागर

1. बिना पद के वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई।

2. वरीय को छोड़कर कनीय को प्रोन्नति दे दी गई।

3. बिना पद के प्रोन्नति दी गई।

4. मानक वरीयता सूची संधारित नहीं है।

5. हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से निर्गत उपाधिधारी की प्रोन्नति।

6. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विभागीय नियमों के प्रतिकूल होने के बावजूद जिलों द्वारा न्यायादेश के विरुद्ध अपीलवाद/रिव्यू दायर करने की कार्रवाई नहीं की जाती है।

7. प्रशिक्षण उत्तीर्णता।

कमेटी का गठन किया गया

इसके मद्देनजर रांची जिले में शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन की समीक्षा की जानी आवश्यक प्रतीत होता है। इसके लिए निदेशालय स्तर पर एक समिति गठित की जाती है। समिति में माध्‍यमिक शिक्षा के उप निदेशक शिवेन्द्र कुमार, जेसीईआरटी सदस्‍य कमला सिंह और मसूदी टुडू को रखा गया है।

समिति इसकी जांच करेगी

समिति को निर्देश दिया गया है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली और विभिन्‍न विभागीय संकल्पों के प्रावधानों के आलोक में जिलावार शिक्षकों की वरीयता सूची/प्रोन्नति सूची, विभिन्न ग्रेडों में दी गई प्रोन्नति एवं पद उपलब्‍धता आदि की जांच करें। मामलों का निष्पादन विभागीय नियमों के आलोक में करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को परामर्श/ सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अधिकारियों को मिले जिले

संघ ने उठाई मांग

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्‍य प्रवक्‍ता नसीम अहमद ने बताया कि इस मामले को संगठन ने भी उठाया था। उच्‍चाधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए निराकरण का आग्रह किया था।