रांची। सचिव से लेकर निदेशक तक शिक्षा कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। सभी पदाधिकारियों को निरीक्षण करने वाले कार्यालय आवंटित कर दिए गये हैं। कई तरह के दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। इसका आदेश शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 12 जनवरी को जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि विभाग के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालयों एवं शिक्षा विभाग के तहत संलग्न अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन कार्यालयों द्वारा संपादित किये जाते हैं। इसका निरीक्षण लोकहित एवं कार्यहित में नितांत आवश्यक है।
संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण व पर्यवेक्षण के लिये निरीक्षण प्रपत्र भी जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण की तिथि से 10 दिन पूर्व कार्यालय प्रभारी को प्रपत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। वे इसे विधिवत रूप से भरकर निरीक्षण की तिथि के 3 दिनों पूर्व निश्चित रूप से संबंधित निरीक्षी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
सभी क्षेत्र शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
पदाधिकारियों को आवंटित कार्यालय
