रांची। झारखंड के विशेष शाखा के तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अनुराग गुप्ता को आरोप मुक्त कर दिये गये हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही खत्म कर दी गई है। इसका आदेश गृह विभाग के अवर सचिव अविनाश चंद्र ठाकुर ने 7 जून को अधिसूचना जारी कर दी।
वर्तमान में अनुराग गुप्ता अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया है कि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए 13 अप्रैल, 2018 को यह आरोप गठित किया गया कि झारखंड में सम्पन्न द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव 2016 में पद का दुरूपयोग कर वोटरों के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप प्रथम द्रष्टया सत्य पाया गया। यह अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली, 1968 के नियम 5 (1) एवं 5(4) का उल्लंघन एवं नियम 3(1) के प्रतिकूल है।
उपरोक्त आरोप की जांच के संबंध में 19 मार्च, 2019 एवं 5 मार्च, 2020 को जारी संकल्प द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। संचालन पदाधिकारी ने 28 सितंबर, 2021 को जांच प्रतिवेदन सौंपा। इसमें अनुराग गुप्ता के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।
सरकार के सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुराग गुप्ता अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है।