नई दिल्ली। सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को जनता से कोई भी जमा राशि लेने से रोक दिया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 22 मार्च, 2022 को पारित आदेश के आलोक में यह कदम उठाया गया है। आदेश के आधार पर सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में जमा राशि लेने पर रोक लगाई गई है।
सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड को भोपाल (मध्य प्रदेश) में जमा राशि लेने पर रोक है। हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में जनता से कोई भी जमा राशि लेने पर रोक लगाई गई है।