रांची। झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सातवीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के ओएमआर शीट पर इनविजिलेटर का हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च से होनेवाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि प्रार्थी के आग्रह (आइए याचिका) को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।अदालत ने जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। वहीं अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की।
इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी पहली बार अभ्यर्थियों को दिया गया है। ओरिजिनल ओएमआर शीट पर उसका नंबर व बार कोड प्रिंट है।
साथ में अटेंडेंस वेरिफिकेशन सीट है, जिस पर प्रश्न पत्र की बुकलेट सीरीज नंबर, ओएमआर शीट नंबर, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, उसका मिलान कर वीक्षक का हस्ताक्षर और केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर लेने का प्रावधान है।