रांची। अब जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी बनेगा। लोगों को हो रही दिक्कत के मद्देनजर झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसका आदेश कार्मिक विभाग ने 22 फरवरी को जारी कर दिया। इसकी जानकानी प्रधान कार्मिक सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक को दी है।
आदेश में कार्मिक सचिव ने लिखा है कि झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2), अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना है। इसके लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्गदर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है। साथ ही, इन प्रमाण पत्रों को निर्गत करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है।
सचिव ने लिखा है कि विभागीय आदेश में आवेदन ऑनलाइन समर्पित करने और जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत करने के संबंध में प्रावधान निरूपित है। प्रमाण-पत्र ऑनलाइन निर्गत करने की बाध्यता होने के कारण जाति प्रमाण पत्र जारी करने में समस्याएं उत्पन्न होती है। दूर-दराज क्षेत्रों में पावर कट, लिंक फेल आदि समस्या रहती है। इसके मद्देनजर जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन के साथ-साथ ऑफलाईन निर्गत करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
सचिव ने लिखा है कि विचार करने के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में ऑफलाईन आवेदन देने और ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का भी प्रावधान किया जाता है। इस संबंध में 25 फरवरी, 2019 को जारी विभागीय परिपत्र को संशोधित समझा जाय।