गिरिडीह। झारखंड के गिरिडीह जिले में विभिन्न सोशल पर कई तरह के पोस्ट किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह 13 फरवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान लोगों को कई नियमों का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल दंडाधिकारी (बगोदर सरिया) कुंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय मांगों को लेकर विभिन्न संगठन और दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन करने एवं जुलूस निकाले जाने की संभावना है। इन संगठन और दलों के बीच मत की समानता नहीं होने से आपसी विवाद एवं टकराव से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे बगोदर-सरिया अनुमंडल क्षेत्र में अशांति हो सकती है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि इसके मद्देनजर निषेधाज्ञा लगाया जाना तत्काल आवश्यक है। यह आदेश 13 फरवरी, 2022 की सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक के लिए बगोदर-सरिया अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेगा।
इस पर रहेगा प्रतिबंध
निषेधाज्ञा क्षेत्र के अंतर्गत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने और लाठी-भाला, पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ जमा होने पर रोक रहेगी।
संपूर्ण निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने लाईसेंसी हथियार को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने एवं प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति के जुलूस, धरना प्रदर्शन, सड़क जाम करने पर रोक रहेगी।
किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी सोशल मीडिया (Facebook, Twitter, Whatsapp आदि) के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश कार्यावधि के दौरान सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा। कार्यरत पुलिस बल/अर्धसैनिक बल एवं बैंक गार्डो द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा।
दाह-संस्कार / वैवाहिक समारोह / धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा।
शिक्षण संस्थान / अस्पताल / बस पड़ाव में प्रतीक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा।