रांची। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली को विधि एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली वित्त, विधि एवं कार्मिक विभाग को भेजा था। कार्मिक विभाग से स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उम्मीद है कि सितंबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। पहले दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली जाएगी। राज्य में पिछली पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। पिछले पांच वर्ष से राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रति वर्ष पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण पांच वर्ष से राज्य में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की योग्यता हासिल नहीं कर पाए हैं। राज्य में पिछली नियमावली-2019 में बनाई गई थी। नियमावली बनने के बाद स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने के लिए जैक को प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद काउंसिल ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर विभाग से दिशा-निर्देश मांगा था।
उसके बाद नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 71 हजार पद सृजित किए जा रहे हैं। पात्रता परीक्षा लेने के बाद इन 71 हजार पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।