बलात्कारि‍यों को 10 वर्ष की कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश देश
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अवनीश कुमार

फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पास्को एक्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम शंकर ने दो आरोपियों को दस-दस वर्ष की कठोर कारावास और पचास-पचास हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका निर्णय अपचारी न्यायालय पर छोड़ दिया गया।

करीब डेढ़ वर्ष पहले टेम्पो पर बैठाकर सरसों के खेत में ले जाकर नाबालिग के साथ बलात्‍कार किया गया था। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि जो जुर्माना वसूल किया जाए, उसकी आधी धनराशि पीड़ि‍ता को दी जाए। इसके साथ ही पीड़ि‍ता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में किसी भी संबंधित सरकारी निधि से धन दिया जाए।