सुनील कमल
हजारीबाग। झारखंड के विश्वविद्यालयों पदाधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ पीड़ितों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। इसके बाद आयोग ने जेपीएससी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जांच चल रही है।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन (संख्या : 03/2020) के तहत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया है। राज्य के निःशक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने आयोग को कई बार आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं, परंतु आयोग उनकी बातों को अनसुना कर दिया।
दिव्यांग अभ्यर्थियों ने इस बाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। आयोग ने केस (144235/cr/2020) दर्ज कर लिया है। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं देने की शिकायत आयोग से पहले भी की है। उसकी जांच अभी चल ही रही है। हालांकि जेपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया को गति दे दी है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी ने ना ही राज्य निःशक्तता आयुक्त और ना ही मानवाधिकार आयोग को अब तक कोई जवाब दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कोई संशोधन भी नहीं किया है। राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी आयोग के ऐसे बर्ताव से स्तब्ध और हलकान हैं।