दिवाली पर इन राज्यों में पटाखा बैन, जानें कहां, क्या है नियम

नई दिल्ली
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दिल्ली। दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कुछ राज्यों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए समय सीमा तय की गई है।

पटाखे जलाने से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जो सर्दी के मौसम में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से ही खराब स्थिति में है। प्रदूषण की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में हर साल सर्दी आते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब स्तर पर पहुंच जाता है और इसे देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।

ओडिशा सरकार ने भी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने कहा, ‘आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये कदम उठाया। राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर से पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे यानी रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों जलाने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार ने पंजाब में पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि त्योहारों पर सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के रात 8 से 10 बजे तक उपयोग और बिक्री की अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि लोग दिवाली पर रात 8 से 10 बजे और छठ पूजा पर शाम 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने त्योहारी सीजन में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कुछ जिलों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशिष्ट समय निर्धारित किया है जब लोग पटाखे फोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन लोगों से इस साल पटाखे जलाने से परहेज करने का अनुरोध किया है।