
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन की इजाजत नहीं होगी। ऐसा करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मूर्ति में इस्तेमाल होने वाले रंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस यमुना के पानी को प्रदूषित करते हैं। साथ ही नदी में मौजूद जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। दिशा-निर्देश में मूर्ति बनाने के लिए स्पष्ट तौर पर प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
साथ ही सामान्य लोगों, पूजा समितियों और स्थानीय स्तर पर तैयार कंटेनर में ही मूर्ति विसर्जन करने को कहा गया है। डीपीसीसी ने पुलिस को भी इस संबंध में चौकसी बरतने को कहा है।