रांची। झारखंड में आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाये जाने पर दिये गये विरोधाभासी जवाब को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस अपराध के लिए हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हर्जाने की राशि हाईकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया है। आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा एलोपैथी डॉक्टरों के समान किये जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जुर्माना लगाया है। आयुष चिकित्सक डॉ ज्योति प्रसाद सिन्हा ने एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह ही आयुष चिकित्सकों की भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल करने और अन्य सुविधाएं देने का आग्रह किया था।
याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश देते हुए एलोपैथ और आयुष चिकित्सकों को एक समान सुविधा देने का निर्देश दिया है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सरकार को प्रार्थी आयुष चिकित्सक को भी एलोपैथी डॉक्टर के समान सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था।