नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।
यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले और ऐसे समय आया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये निर्देश दिया है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे।