प्रशांत अंबष्ठ
बोकारो। राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़ा तय कर दिया है। इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीज ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। वेंटिलेटर सहित एडवांस एंबुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने दी।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस बाबत विभागीय सचिव द्वारा पत्र भी निर्गत है। सभी एंबुलेंस संचालकों को विभाग द्वारा निर्धारित दर का पालन करना होगा। इसी तरह दस किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी। एंबुलेंस चालक के पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। यदि मरीज या उसके परिजन पीपीई किट उपलब्ध कराते हैं तो एंबुलेंस संचालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। एंबुलेंस के सेनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि इसके बाद भी अगर मरीजों के परिजन एवं अन्य किसी भी स्रोत से निर्धारित दर से ज्यादा राशि मांगने/लेने की कोई शिकायत मिलने पर संबंधित एंबुलेंस संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जनों से अपील कि है कि वह ऐसी समस्या होने पर तत्काल अपने प्रखंड के इंसीडेंट कमांडर (बीडीओ/सीओ) और थाना प्रभारी से शिकायत करें। संबंधित पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।