
नई दिल्ली। अगर आप कैंसर के महंगे इलाज से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के बढ़ते खर्च के बीच केंद्र सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर अधिकतम 30 प्रतिशत की कैपिंग लगाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से कैंसर की कई जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में भारी कमी आएगी।
जानें फैसले की मुख्य बातें
- 70% तक कम हो सकती है MRP: निर्माता (Manufacturer) से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के स्तर पर जुड़ने वाले भारी-भरकम मार्जिन पर लगाम लगने से कुछ दवाओं की कीमतों में 70 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आने की उम्मीद है।
- सभी तरह की दवाएं दायरे में: यह नया नियम सिर्फ चुनिंदा दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत ब्रांडेड और जेनेरिक—दोनों तरह की नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाइयां आएंगी। इसके अलावा, भारत में बनी दवाएं, इंपोर्टेड (आयातित) दवाएं, तथा पेटेंटेड और नॉन-पेटेंटेड सभी दवाएं इस दायरे में शामिल होंगी।
- सालाना 2500 करोड़ रुपये की बचत: आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, इस फैसले से देश के कैंसर मरीजों को हर साल लगभग 2,500 करोड़ रुपये की सीधी बचत होगी।
- लंबी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फायदा: कैंसर का इलाज अक्सर लंबा चलता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और लंबी अवधि की दवाएं शामिल होती हैं। इससे परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। एमआरपी घटने से मरीजों के ‘आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च’ (जेब से होने वाले खर्च) में काफी कमी आएगी।
पहले भी उठाया जा चुका है ऐसा कदम
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने ट्रेड मार्जिन पर इस तरह का नियंत्रण लगाया है। इससे पहले फरवरी 2019 में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 42 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन कैप लागू किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उस कदम के बाद करीब 526 ब्रांड्स की दवाओं की कीमतों में 50% तक की कमी आई थी।
अब सरकार ने उसी सफल मॉडल को विस्तार देते हुए इसे सभी नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य दवाओं की अत्यधिक कीमतों को नियंत्रित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि बाजार में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता लगातार बनी रहे।
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