

गांधीनगर। अब पासपोर्ट (passport) आवेदकों को वेरिफिकेशन के सिलसिले में पुलिस स्टेशनों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बाबत मंगलवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल और झंझट-मुक्त बनाना है। इसे फिलहाल गुजरात में लागू किया गया है।
थाने जाने की अनिवार्यता खत्म
गुजरात के पुलिस महानिदेशक जीएस मलिक के मुताबिक नए नियमों के अनुसार, अब पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन के लिए आवेदकों को पुलिस थाने जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

सीमित पुलिस जांच
अब पुलिस अधिकारी मुख्य रूप से केवल दो बातों की जांच करेंगे। इसमें आवेदक की नागरिकता और आपराधिक पृष्ठभूमि शामिल है।
अलग से वेरिफिकेशन नहीं
पुलिस को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे आवेदक के आवासीय पते का अलग से सत्यापन नहीं करें।

दस्तखत की जरूरत नहीं
अधिकारियों को अब न तो आवेदकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत होगी। ना ही सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उनके हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता होगी।
केवल इसके घर की जांच
पुलिस अधिकारी केवल कुछ चुनिंदा या असाधारण मामलों में ही (जैसे कोई संदेह होने पर या अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने पर) आवेदक के घर जा सकते हैं। हालांकि, ऐसे विशेष मामलों में भी आवेदकों को किसी भी स्थिति में पुलिस स्टेशन बुलाए जाने की मनाही की गई है।
सख्ती से पालन के निर्देश
डीजीपी जीएस मलिक ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को इन संशोधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। नागरिकों से भी इस सरलीकृत प्रक्रिया के प्रति जागरूक रहने की अपील की है।
बदलाव से ये फायदा होगा
प्रक्रिया से पुलिस स्टेशन जाने की अनिवार्यता खत्म होने और वेरिफिकेशन के दायरे को सीमित करने से पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया काफी तेज और आसान हो जाएगी। इससे अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होगी। देरी से बचा जा सकेगा। पुलिस भी केवल उन्हीं जांचों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी, जो सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं।
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