इलेक्टोरल बांड की बिक्री पर रोक वाली याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान इलेक्टोरल बांड की बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने आज चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले पर सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल , असम और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है।

बतादें कि 20 जनवरी 2020 को एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। इससे काले धन को बढ़ावा मिल रहा है। याचिका में इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 पर रोक लगाने की मांग की गई है। 2019 के आम चुनावों के पहले इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बांड के जरिये मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को दें।