सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्‍या कहा

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वैध और संवैधानिक ठहराया है। अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट की सफाई और सत्यापन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव आयोग को ऐसा करने का पूरा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि केवल इसलिए SIR को अवैध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सामान्य रूटीन रिवीजन प्रक्रिया से अलग है।

अदालत के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव आयोग को चुनावी रोल की शुद्धता बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाने का अधिकार है।

यह मामला खासतौर पर Bihar में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर दायर याचिकाओं से जुड़ा था। कई विपक्षी नेताओं और संगठनों ने आरोप लगाया था कि SIR प्रक्रिया से गरीब, प्रवासी और दस्तावेज़ न रखने वाले लोगों के वोट कट सकते हैं।

वहीं चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि वर्षों बाद व्यापक सत्यापन इसलिए जरूरी है ताकि फर्जी, डुप्लीकेट और अयोग्य नाम हटाए जा सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि साफ और विश्वसनीय मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। अदालत ने कहा कि “मतदाता सूचियों की सफाई करना एक वैध लोकतांत्रिक प्रक्रिया है” और चुनाव आयोग अपने वैधानिक अधिकारों से बाहर नहीं गया है।

हालांकि अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि भविष्य में SIR की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की गंभीर गैरकानूनी प्रक्रिया या संवैधानिक उल्लंघन पाया जाता है, तो न्यायिक समीक्षा संभव रहेगी।

पहले की सुनवाई में कोर्ट कह चुका है कि यदि प्रक्रिया में अवैधता साबित होती है तो पूरा अभ्यास रद्द भी किया जा सकता है।

यह फैसला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची, वी एम पंचोली की बेंच ने सुनाया।

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