देहरादून। उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद “हलाला” से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है। यह मामला हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में दर्ज हुआ है। इसे देश का पहला “हलाला FIR under UCC” बताया जा रहा है।
मामले में एक मुस्लिम महिला शाहिन ने अपने पति मोहम्मद दानिश और उसके परिवार के सदस्यों (मोहम्मद अरशद, परवेज, जावेद और गुलशाना) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला को प्रताड़ित किया गया। तीन तलाक दिया गया। हलाला के लिए दबाव बनाया गया।
पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड UCC की धारा 32(1)(ii) और 32(1)(iii) लगाई हैं, जिनमें हलाला जैसी प्रथाओं को दंडनीय बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और दहेज निषेध अधिनियम की धाराएँ भी जोड़ी गई हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी है। मामला रुड़की की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया है।
उत्तराखंड जनवरी 2025 में UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इस कानून के तहत ट्रिपल तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई गई है।
इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस भी शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जबकि आलोचकों का कहना है कि UCC के कुछ प्रावधानों को लेकर अभी भी व्यावहारिक और कानूनी चुनौतियां मौजूद हैं।
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