कटक। ओडिशा की भाजपा सरकार ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
नए आरक्षण प्रावधान के अनुसार ST (अनुसूचित जनजाति) का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 22.5%, SC (अनुसूचित जाति) का 8% से बढ़ाकर 16.25% और SEBC (सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के लिए 11.25% लागू किया है।
राज्य में कुल आरक्षण लगभग 50% सीमा के भीतर रखा गया है। SC/ST के आरक्षण को लगभग दोगुना किया गया है। SEBC वर्ग को पहली बार उच्च व प्रोफेशनल शिक्षा में सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा में ज्यादा अवसर देना, शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करना और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है।
यह नीति चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। आने वाले शैक्षणिक सत्रों में इसका असर स्पष्ट दिखेगा।
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