- बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
रांची। न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष (झालसा) सुजित नारायण प्रसाद के दिशा निर्देश, सदस्य सचिव (झालसा) कुमारी रंजना अस्थाना और रांची न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन और डालसा सचिव की देखरेख में रेलवे स्टेशन हटिया, रांची में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल और किशोर मज़दूरी के उन्मूलन के साथ-साथ सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पूरे भारत में बचाव और पुनर्वास अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस अवसर पर एलएडीसी सहायक पंकज कुमार शर्मा, पीएलवी मानव कुमार सिंह, विधि के छात्र अभिनव शरद, पीएलवी मानव कुमार सिंह, पिंकू कुमारी, संगीता सिंह, बबलू कुमार, पवन महली, रातू थाना के सब इंस्पेक्टर, मनोज सोरेन, संजय हेम्ब्रम, मंगल भगत, चाईल्ड हेल्पलाईन एनजीओ के रासबिहारी गुप्ता, गीता लकड़ा, खुदी राम महतो, लक्ष्मी दास, अंजली कुमारी समेत अन्य उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक एलएडीसी पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि उक्त विधिक जागरुकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल एवं किशोर श्रमिकों और सड़क पर रहनेवाले बच्चों की पहचान, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
इसके एवज में एक एक्ट बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम-1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना प्रतिबंध है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों से खतरनाक कामों एवं उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं है।
श्री शर्मा ने लोगों से कहा कि बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। उक्त एक्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बाल श्रम करानेवाले नियोक्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना और पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को दंडित करना भी है।
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