नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इसपर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया दिया। याचिका में ‘मियां मुस्लिम’ समुदाय को लेकर भड़काउ बयान देने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में हाई कोर्ट समर्थ है। आप अपनी बात हाई कोर्ट में जाकर रखें। वहां से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आ सकते है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सीजेआई बनने के बाद से मैं बार बार कह रहा हूं कि सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में आना ठीक नहीं है। ये हाई कोर्ट के अधिकारों को कमतर करके आंकना है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश होकर कहा कि यह मामला आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई के लिए उपयुक्त है। हिमंत बिस्वा सरमा ऐसे भड़काऊ बयान लगातार देते रहे हैं।
श्री सिंघवी ने कहा कि हमने उनके खिलाफ एफआईआर और SIT जांच की मांग की है। असम के मुखिया के खिलाफ कहां एफआईआर होगी और क्या कार्रवाई होगी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ही सीधे सुने।
श्री सिंघवी ने यह भी कहा कि कम से कम 17 ऐसे मामले मैं गिना सकता हूं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कमज़ोर केस को आर्टिकल 32 के तहत सुना है। श्री सरमा के खिलाफ असम में ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में शिकायत भी दर्ज की गई है।
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