रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को एसीपी–एमएसीपी लाभ देने से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पाया कि 17 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश का आज तक अनुपालन नहीं हुआ है। इसके बाद न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अनंदा सेन की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को पहले ही 31 अक्टूबर, 2025 को चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई प्रगति सामने नहीं आई। अदालत ने इस देरी को गंभीर मानते हुए मामले में बीएयू कुलपति सहित छह अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि आदेश के पालन में विफल क्यों रहे।
क्या कहा अदालत ने
अदालत ने आदेश दिया कि अवमानना नोटिस स्पीड पोस्ट और सामान्य डाक—दोनों माध्यमों से भेजा जाए और संबंधित अधिकारी अगली तारीख पर उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पिछले वर्षों में समान मुद्दे पर पारित आदेश (W.P.(S) No.1563/2017) के अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उस मामले में कर्मचारियों को लाभ देने का निर्णय स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर है, जिसके आधार पर वर्तमान याचिका में भी समयसीमा तय की गई थी।
सुनवाई आठ सप्ताह बाद
मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इससे पहले संबंधित अधिकारियों को नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा और कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
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