रांची। बड़ी खबर आई है, झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी/एमएलए केस नंबर 02/2024 में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में उपस्थित होने से दी गयी छूट समाप्त कर दी है।
मंगलवार को न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने CRMP 3316/2024 की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
मालूम हो कि, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किये गये समन का अनुपालन नहीं करने के मामले में ईडी ने एक याचिका दायर की थी।
इसमें यह कहा गया था कि निदेशालय द्वारा जारी किये गये समन का अनुपालन नहीं करना आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध है।
सीएम हेमंत सोरन ने ईडी की इस याचिका के खिलाफ CRMP 3316/2024 दायर की थी। न्यायालय ने इस पर सुनवाई के दौरान 4-12-2024 को दिये गये अपने आदेश में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।
आज (25 नवंबर 2025) इस मामले को सुनवाई के लिए न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया।
न्यायालय ने उनकी ओर से किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन उन्हें ट्रायल में उपस्थित होने से दी गयी छूट को समाप्त कर दी।
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