Ranchi: अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास

अपराध झारखंड
Spread the love

रांची। मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आज (मंगलवार सिविल कोर्ट ने इस केस में रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस केस के अनुसंधान में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

बताते चलें कि, सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की शुक्रवार की सुबह चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी।

तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने इस घटना में शामिल अपराधी रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को गिरफ्तार किया है।

मुख्य आरोपी रोशन ने कहा कि अधिवक्ता ने घटना के दिन उसके साथ मारपीट की थी। उसने कहा कि अधिवक्ता पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसी दौरान वह अधिवक्ता से टकरा गया.श। जिस वजह से अधिवक्ता का पूजा का सामान गिर गया।

तत्पश्चात अधिवक्ता ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उसके आंख के सामने अंधेरा छा गया। इसी गुस्से में उसने कुछ ही देर के बाद अधिवक्ता की उसके घर के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दी।

संदीप कालिंदी ने कहा कि अधिवक्ता के द्वारा मेरा केस लड़ने के लिए ज्यादा पैसा मांगा जा रहा था, इसे लेकर भी विवाद हुआ था। जिसके बाद उसकी हत्या कर दी।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X, स्‍वदेशी एप arattai सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

स्‍वदेशी एप पर इससे जुड़ें
https://chat.arattai.in/groups/t43545f313238383036363337343930333731343936395f32303030323937303330392d47437c3031303131353032363138323137353934323036313934393230

व्‍हाट्सएप पर इससे जुड़ें
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *