जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की फिर बढ़ी मुश्किल, इस मामले में आरोप तय

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। सपा के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किल फिर बढ़ गयी है। दरअसल, सीतापुर जेल से रिहा होने के करीब एक माह बाद सपा नेता आजम खां पर फिर कानूनी शिकंजा कसा है।

रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा करने पर कोर्ट में बुधवार को उन पर आरोप तय हुए। इस मामले में उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बीएसए दफ्तर के बाबू के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।

इससे पहले सपा नेता पत्नी के साथ कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने कई मामलों में अपनी हाजिरी लगाई। इन मामलों में अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई होनी होगी। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं।


एक माह पहले सपा नेता जमानत पर रिहा हुए थे। उनकी रिहाई के करीब एक माह बाद सपा नेता पर अब कानूनी शिकंजा कसा है। सपा नेता के खिलाफ शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में दर्ज फर्जी तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के संबंध में दर्ज मामले में एमपीए-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई चल रही है।


बुधवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। इसके लिए सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा व बीएसए दफ्तर के बाबू तौफीक अहमद कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके खिलाफ इस मामले में आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट में उनके खिलाफ धारा 420,467, 471 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई दस नंवबर को होगी। 

सपा नेता आजम खां ने यतीमखाना बस्ती मामले समेत कई मामलों में कोर्ट में हाजिरी लगाई। यतीमखाना बस्ती मामले में सपा नेता कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई सात नंवबर को होगी।

वहीं दूसरी ओर फांसीघर की जमीन कब्जाने, जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के मामले में भी सपा नेता पेश हुए। इन मामलों में अलग-अलग तारीख लगाई गई है।