Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व पार्षद असलम को बेल देने से किया इनकार

झारखंड अपराध
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रांची। बड़ी खबर है, युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को रांची सिविल कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। सिविल कोर्ट ने असलम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दी है।

असलम ने शनिवार (28 जून) को रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) के कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है। बताते चलें कि, असलम के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने 23 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया। जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की।

प्राथमिकी में बताया गया था कि इरशाद के साथ मारपीट की यह घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी। मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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