लोहरदगा। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा प्राप्त बाल विवाह की सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संभावित बाल विवाह को प्रतिषेध किया। विदित हो कि बृहस्पतिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन लोहरदगा को 1098 (टॉल फ्री नंबर) पर आई सूचना से ज्ञात हुआ कि जिले के कैरो प्रखंड अंतर्गत 20 वर्षीय बालक का बाल विवाह उसके अभिभावक द्वारा कराया जा रहा है।
इस सूचना को जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता लेते हुए अविलंब उक्त मामले की सूचना बाल विवाह निषेध पदाधिकारी-सह- बीडीओ को दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मियों को वस्तुस्थिति का सत्यापन करते हुए बाल विवाह को प्रतिषेध करने का आदेश जारी किया गया।
चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता एवं प्रखंड कार्यालय कैरो की संयुक्त सहयोग से संभावित बाल विवाह को रोका गया। बालिका के अभिभावक द्वारा सीएमपीओ को वचनपत्र दिया गया कि ‘हमलोग अपने पुत्र का विवाह 21 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही करेंगे।’
बाल विवाह प्रतिषेध करने में सम्मिलित जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी विरेंद्र कुमार, संरक्षण पदाधिकारी(संस्थानिक देखरेख) अनुरंजन कुमार एवं पंचायत सचिव शशि सविता कुजूर, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक रवि कुमार, सुपरवाइजर देव कुमार, सोशल वर्कर अखिलेश्वर पांडे, एलजीएसएस के जिला समन्वयक जितेन्द्र कुमार, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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