अबुआ आवास योजना के चयन में गड़बड़ी, मुखिया की शक्ति होगी जब्‍त

झारखंड
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  • नगर उंटारी के हलिवंताकला के पंचायत सचिव निलंबित

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। जिले के नगर उंटारी प्रखंड की हलिवंताकला पंचायत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अबुआ आवास योजना के सत्यापन में पंचायत सचिव नंद कुमार मेहता ने अयोग्य लाभुकों का चयन किया। इस मामले की जांच के बाद 26 मार्च, 2025 को श्री मेहता से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। एक माह बीत जाने के बाद भी उन्‍होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया।

इस आलोक में उपायुक्त शेखर जमुआर ने पंचायत सचिव नंद कुमार मेहता को अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय केतार प्रखंड निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में श्री मेहता को जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा। उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी संचालित होगी।

वहीं ग्राम पंचायत हलिवंताकला की मुखिया सविता देवी के द्वारा ग्राम सभा से अयोग्य व्यक्तियों को अबुआ आवास का लाभ दिये जाने संबंधी मामले की जांच जिला स्तरीय जांच दल द्वारा कराया गया। इसमें पाया गया कि ग्राम सभा से अयोग्य व्यक्तियों और पूर्व से आवास योजना प्राप्त परिवार को भी अबुआ आवास योजना अंतर्गत चयनित कर स्वीकृति दिलाई गई है। इस संबंध में सविता देवी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। उनका जबाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

उपायुक्त द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में जांच प्रतिवेदन मुखिया द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को साथ संलग्न करते हुए उनकी वित्तीय शक्ति जब्त करने की अनुशंसा के साथ पत्र पंचायती राज विभाग को भेजा गया है।

ग्राम पंचायत हलिवंताकला में जिला स्तरीय जांच दल से अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत 12 घरों का भौतिक सत्यापन कराया गया। इसमें पाया गया कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन में अनियमितता हुई है। अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास की स्वीकृति और प्रथम किस्त की राशि विमुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा गहनतापूर्वक पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण अयोग्य लाभुकों का पंचायत स्तर से चयन किया गया। राशि विमुक्त कराया गया, जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिया गया कि अयोग्य लाभुकों को किये गए भुगतान की गई राशि एक सप्ताह में पूर्णरूपेण वापसी कराते हुए अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि क्यों नही आपके द्वारा बरती गई लपरवाही के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में भी अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने पर विभिन्न प्रखंड के पंचायत सेवक को निलंबित किया गया है। कुछ प्रखंड समन्वयक को कार्यमुक्त कर दिया गया है, जब कि कई मुखिया का वित्तीय शक्ति भी जब्‍त हुआ है। उन्होंने बताया कि आवास योजना में लाभुकों के चयन में गलती नहीं करें अन्यथा अनियमितता पाए जाने पर इसी प्रकार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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