सभी निजी स्कूलों में बनेगी PTA और फीस समिति, एक सप्ताह में गठन के निर्देश

झारखंड
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रांची। सभी निजी स्कूलों में फीस समिति और अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) का गठन होगा। इसके गठन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना, रांची ने अहम निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों और झारखंड गजट के आलोक में जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय में एक फीस समिति गठित की जाएगी। समिति का अध्‍यक्ष विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सचिव, विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत तीन शिक्षक सदस्य और माता-पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित एक अभिभावक सदस्य होगा।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) का गठन किया जाना अनिवार्य है। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक-सह- अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि सभी विद्यालय एक सप्ताह के भीतर इन समितियों का गठन करें। इसकी सूचना संबंधित कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराएं।

यह कदम पारदर्शिता और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

झारखंड अभिभावक संघ के अध्‍यक्ष अजय राय ने कहा कि जब तक शुल्क कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक निजी विद्यालयों को केवल शैक्षिक शुल्क ही लेने का आदेश जारी किया जाए।

श्री राय ने कहा कि उपायुक्‍त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा जारी किए गए निर्देश से यह स्पष्ट है कि अभिभावकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन (PTA) का गठन विद्यालयों में पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे विद्यालय शुल्क के निर्धारण में किसी भी प्रकार की अनियमितता और मनमानी को रोका जा सकेगा।

झारखंड अभिभावक संघ इस कदम का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि जल्द ही झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत सभी संबंधित समितियाँ गठित की जाएंगी। संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि इन समितियों की जानकारी विद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए, ताकि अभिभावक पूरी प्रक्रिया से अवगत रह सकें और उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो।

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