झारखंड विधानसभा के आसपास कल से लगी धारा 163, इन गतिविधियों पर प्रतिबंध

झारखंड
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रांची। नये विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर, 2024 तक आहूत है। इसके मद्देनजर विधानसभा के आसपास धारा 163 लगा दी गई है। इस दौरान कई तरह की गतिवि‍धियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर के प्रातः 8 बजे से 12 दिसंबर, 2024 के रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इसपर लगा प्रतिबंध

  • उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)।

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