रांची। स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों में स्थित बाल विकास परियोजनाओं में पदस्थापित महिला पर्यवेक्षिकाओं की ट्रांसफर-पोस्टिंग कर दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि वैसी महिला पर्यवेक्षिकाएं जिनका स्थानांतरण/पदस्थापन उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है. उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा। वैसी महिला पर्यवेक्षिकाएं जो वर्तमान में विभागीय/निदेशालय के आदेश से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उनकी प्रतिनियुक्ति यथावत बनी रहेंगी।
वैसी महिला पर्यवेक्षिकाएं जिनका स्थानातरण करते हुए प्रतिनियुक्ति की गई है, वे नव-पदस्थापन कार्यालय में योगदान के बाद प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। सभी स्थानांतरित महिला पर्यवेक्षिकाओं का जुलाई, 2024 का वेतन नव-पदस्थापन कार्यालय / संबंधित कोषागार से देय होगा।
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