नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है। गृह मंत्रालय भी केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रहा है। उनके खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है।
ईडी के गिरफ्तार करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने के परिणामों की जांच कर रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि केंद्र को उन्हें निलंबित करना पड़ सकता है या पद से हटाना पड़ सकता है, क्योंकि वह एक लोक सेवक हैं। कानूनन मुख्यमंत्री भी लोक सेवक ही होता है।
गिरफ्तार किए जाने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। गिरफ्तार लोक सेवा के 48 घंटे से अधिक समय पुलिस हिरासत में रहने पर उन्हें तत्काल सेवा से निलंबित करना अनिवार्य है।
गृह मंत्रालय के अरविंद केजरीवाल को निलंबित करने पर आम आदमी पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है।
केंद्र सरकार या कोई आम आदमी लोकपाल के पास जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की गुहार लगा सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र का अब तक अनोखा कारनामा है। अब तक ऐसी स्थिति नहीं आई। कोई भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया है।
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