
नई दिल्ली। संदेशखली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को सोमवार को झटका दिया है। इस मामले में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
संदेशखली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य पुलिस मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश से पुलिस के खिलाफ टिप्पणियों को हटा दिया।
बताते चलें कि स्पष्ट आदेश के बावजूद शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने 6 मार्च को पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी किया था। 2 हफ्ते में जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने कहा कि उस दिन आरोपी की हिरासत सीबीआई को सौंप दी गई थी।
संदेशखली में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला 6 मार्च को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई पर आदेश देने से मना कर दिया था। सिंघवी से सीजेआई के पास जाने को कहा था।
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