वाराणसी। जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। उधर, हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वुज़ुखाना के एएसआई सर्वेक्षण के लिए दायर याचिका पर मस्जिद समिति से जवाब मांगा है।
जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाजत दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।’
वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे।’
उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद वुज़ुखाना के एएसआई सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष ने याचिका डाला था। इसपर मस्जिद समिति से हाईकोर्ट ने जवाब देने को कहा है।
अदालत ने कहा कि एएसआई की ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट ‘विचार करने योग्य’ है। इस बीच ज्ञानवापी में ‘शिवलिंग’ के एएसआई सर्वेक्षण के लिए हिंदू महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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